सरकारी कर्मचारी: 20 साल सेवा के बाद भी इस्तीफा देने पर पेंशन नहीं - SC.

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News18•16-12-2025, 11:09
सरकारी कर्मचारी: 20 साल सेवा के बाद भी इस्तीफा देने पर पेंशन नहीं - SC.
- •सरकारी कर्मचारी को स्वैच्छिक इस्तीफे पर पेंशन लाभ से वंचित किया जा सकता है.
- •सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि इस्तीफा देने पर पिछली सेवा समाप्त हो जाती है.
- •यह नियम सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के तहत आता है, जब तक कि जनहित में इस्तीफा वापस लेने की अनुमति न हो.
- •हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) प्राप्त करने की अनुमति दी.
- •ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के तहत 5 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सरकारी कर्मचारियों के इस्तीफे पर पेंशन से इनकार हो सकता है, SC ने स्पष्ट किया.
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