इस्तीफा देने पर सरकारी पेंशन नहीं, ग्रेच्युटी मिलेगी: SC.

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News18•16-12-2025, 14:28
इस्तीफा देने पर सरकारी पेंशन नहीं, ग्रेच्युटी मिलेगी: SC.
- •सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी के स्वैच्छिक इस्तीफे पर सरकार पेंशन लाभ देने से इनकार कर सकती है.
- •सार्वजनिक हित में इस्तीफा वापस लेने की अनुमति न मिलने पर, इस्तीफा पिछली सेवा की पूरी हानि माना जाएगा, जिससे पेंशन अधिकार समाप्त हो जाएंगे.
- •हालांकि, पेंशन लाभ न मिलने पर भी, कर्मचारी के परिवार को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का अधिकार होगा.
- •सुप्रीम कोर्ट ने डीटीसी के एक मामले में कर्मचारी के कानूनी वारिसों को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने का आदेश दिया.
- •यह फैसला सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच का अंतर समझने और पेंशन अधिकारों के लिए सही प्रक्रिया अपनाने की चेतावनी देता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने पर पेंशन नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया.
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