Income Tax Refund (Representative image)
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News1825-12-2025, 10:23

आयकर अलर्ट: 31 दिसंबर तक संशोधित ITR दाखिल करें! पूरी प्रक्रिया जानें.

  • आयकर विभाग लंबित रिफंड के लिए अलर्ट भेज रहा है, 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित ITR दाखिल करने की सलाह दे रहा है यदि रिटर्न "जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया" के तहत है.
  • करदाता गलतियों के लिए संशोधित ITR दाखिल कर सकते हैं; AY 2025-26 के लिए 31 दिसंबर 2025 से पहले संशोधनों की कोई सीमा नहीं है.
  • संशोधित ITR तभी संभव है जब मूल रिटर्न अप्रसंस्कृत हो, समय पर दाखिल किया गया हो और सत्यापित हो.
  • प्रक्रिया: incometax.gov.in पर लॉग इन करें, ई-फाइल करें, "Revised u/s 139(5)" चुनें, विवरण दर्ज करें, अपडेट करें, सबमिट करें और ई-सत्यापित करें.
  • संशोधित ITR की समय सीमा चूक गई? 31 मार्च 2029 तक एक अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करें, लेकिन अतिरिक्त कर/जुर्माने की उम्मीद करें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: आयकर अलर्ट पर तुरंत कार्रवाई करें: 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित ITR दाखिल करें, या अपडेटेड रिटर्न के साथ दंड का सामना करें.

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