22 अप्रैल 2025 को जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक-इनकम टैक्स(Income Tax Department) ने सेक्शन 206C(1F) के तहत कुछ खास सामानों की लिस्ट जारी की है जिन पर अब TCS (Tax Collected at Source) लागू होगा. अगर कोई सेलर्स (Seller) निम्नलिखित में से कोई भी सामान बेचता है और उसके बदले ₹10 लाख से अधिक की राशि प्राप्त करता है. उसे खरीदार से 1% TCS वसूलना होगा.
पर्सनल फाइनेंस
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CNBC Awaaz31-12-2025, 07:20

इनकम टैक्स रिफंड में देरी: 31 दिसंबर तक ITR नहीं सुधारा तो लगेगा भारी जुर्माना.

  • AY 2025-26 के 70 लाख से अधिक ITR अभी भी लंबित हैं, जिनमें से कई रिफंड के दावे वाले हैं, जो विसंगतियों या सिस्टम त्रुटियों के कारण अटके हैं.
  • 31 दिसंबर 2025, ITR को स्वयं संशोधित करने की अंतिम तिथि है; इसके बाद, प्रोसेसिंग स्थिति की परवाह किए बिना संशोधन संभव नहीं होगा.
  • संशोधन की समय सीमा चूकने पर विकल्प सीमित हो जाते हैं; ITR-U दाखिल किया जा सकता है लेकिन इसमें 25-70% अतिरिक्त कर लगता है.
  • लंबित ITR का मतलब रिफंड रद्द होना नहीं है; विभाग करदाता की गलती न होने पर देरी पर 6% वार्षिक ब्याज देता है.
  • 31 दिसंबर तक संशोधन न करने पर धारा 143(1) के तहत कर मांग और 200% तक जुर्माना लग सकता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर से पहले ITR विसंगतियों को ठीक करें, वरना भारी जुर्माना और देरी हो सकती है.

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