बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को झुग्गी-झोपड़ी स्वच्छता सुधारने का निर्देश दिया, 'मौलिक मानवाधिकारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती'.
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बॉम्बे HC का BMC को आदेश: झुग्गी-झोपड़ियों में स्वच्छता सुधारें, मौलिक अधिकारों का हवाला.
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News18•08-02-2026, 18:07
बॉम्बे HC का BMC को आदेश: झुग्गी-झोपड़ियों में स्वच्छता सुधारें, मौलिक अधिकारों का हवाला.
•बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियों में पर्याप्त शौचालय सुविधाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसमें अतिक्रमण वाली भूमि भी शामिल है.
•अदालत ने जोर दिया कि पर्याप्त स्वच्छता संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत एक मौलिक मानवाधिकार है.
•BMC अपने स्वामित्व वाली भूमि पर झुग्गी-झोपड़ी निवासियों की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त शौचालय उपलब्ध कराने और बनाए रखने के लिए बाध्य है.
•यह आदेश चेतन सामाजिक प्रतिष्ठान द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें मुंबई के गोवंडी झुग्गी क्लस्टर में खराब स्वच्छता पर प्रकाश डाला गया था.
•HC ने गोवंडी में 4,270 निवासियों के लिए 60 शौचालयों को अपर्याप्त बताया, दो महीने के भीतर मरम्मत, रखरखाव और नए स्थानों की पहचान का आदेश दिया.