सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के 51 अस्पतालों को मुफ्त इलाज के नियमों के उल्लंघन पर अवमानना नोटिस जारी किया.
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SC ने 51 दिल्ली अस्पतालों को मुफ्त इलाज नियमों के उल्लंघन पर अवमानना नोटिस जारी किया.
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CNBC TV18•04-03-2026, 15:42
SC ने 51 दिल्ली अस्पतालों को मुफ्त इलाज नियमों के उल्लंघन पर अवमानना नोटिस जारी किया.
•सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त इलाज के अनिवार्य मानदंडों का पालन न करने पर दिल्ली के 51 निजी अस्पतालों को अवमानना नोटिस जारी किया.
•अस्पतालों को यह बताने का निर्देश दिया गया कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू न की जाए और दिल्ली सरकार द्वारा दी गई रियायतें (जैसे रियायती भूमि आवंटन) क्यों वापस न ली जाएं.
•जिन अस्पतालों को नोटिस मिला है उनमें सर गंगा राम अस्पताल, बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, मूलचंद खैरातीराम अस्पताल, सेंटर फॉर साइट और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर शामिल हैं.
•2018 में, शीर्ष अदालत ने रियायती दरों पर भूमि आवंटित निजी अस्पतालों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 25% ओपीडी और 10% आईपीडी रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्देश दिया था.
•सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव को गैर-अनुपालक अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया; DDA, LDO और MCD को नोडल अधिकारी को जवाब देने का निर्देश.