दिल्ली HC में CM SHRI स्कूलों के कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा को 11 वर्षीय छात्र ने चुनौती दी.

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News18•18-12-2025, 19:32
दिल्ली HC में CM SHRI स्कूलों के कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा को 11 वर्षीय छात्र ने चुनौती दी.
- •दिल्ली हाई कोर्ट में 11 वर्षीय छात्र मास्टर जनमेश सागर ने CM SHRI स्कूलों में कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा को चुनौती दी है.
- •अपील में तर्क दिया गया है कि यह प्रवेश परीक्षा RTE अधिनियम, 2009 की धारा 13 का उल्लंघन करती है, जो प्राथमिक स्तर पर स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं पर रोक लगाती है.
- •एकल पीठ ने पहले इस परीक्षा को वैध ठहराया था, यह कहते हुए कि CM SHRI स्कूल "निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल" हैं और धारा 13 केवल प्रवेश-स्तर (नर्सरी/कक्षा I) के लिए लागू होती है, कक्षा 6 के लिए नहीं.
- •एकल पीठ ने 2012 के सोशल ज्यूरिस्ट बनाम GNCTD के फैसले पर भरोसा किया, जिसने RPVVs में कक्षा VI स्तर पर चयन-आधारित प्रवेश को बरकरार रखा था.
- •अपीलकर्ता एकल पीठ के फैसले को पलटने की मांग कर रहा है, यह तर्क देते हुए कि यह RTE अधिनियम के सुरक्षात्मक उद्देश्य को कमजोर करता है और प्राथमिक स्तर पर स्क्रीनिंग को वैध बनाता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 11 वर्षीय छात्र ने CM SHRI स्कूलों की कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा को RTE अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनौती दी.
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