JEE Exam 2025: याचिका में जेईई मेन आंसर शीट में अनियमितता का आरोप लगाया गया था.
शिक्षा
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News1804-01-2026, 16:31

दिल्ली हाईकोर्ट ने JEE छात्रों की याचिका खारिज की, वृद्धाश्रम में सेवा का आदेश.

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने JEE 2025 के दो उम्मीदवारों की याचिका खारिज करने के एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा.
  • याचिका में 2025 प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था.
  • कोर्ट ने जुर्माने के आदेश को संशोधित कर याचिकाकर्ताओं को एक महीने के लिए वृद्धाश्रम में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया.
  • सेवा 15 मई से 15 जून तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक करनी होगी.
  • छात्रों के दावे गणितीय रूप से असंगत पाए गए और उन्हें भविष्य की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए कलंक नहीं माना जाएगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली हाईकोर्ट ने JEE छात्रों की याचिका खारिज कर जुर्माने की जगह वृद्धाश्रम में सेवा का आदेश दिया.

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