दिल्ली HC ने अल्पसंख्यक स्कूलों की फीस वृद्धि चुनौती पर DoE, LG से जवाब मांगा.

शिक्षा और करियर
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News18•09-01-2026, 20:23
दिल्ली HC ने अल्पसंख्यक स्कूलों की फीस वृद्धि चुनौती पर DoE, LG से जवाब मांगा.
- •दिल्ली उच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा फीस विनियमन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर DoE और LG से जवाब मांगा है.
- •याचिकाएं दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 और उसके नियमों को चुनौती देती हैं.
- •यह अधिनियम निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के लिए एक पारदर्शी, तीन-स्तरीय समिति प्रणाली के माध्यम से सरकारी अनुमोदन अनिवार्य करता है.
- •अल्पसंख्यक स्कूलों का तर्क है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करता है, जो उन्हें शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन का अधिकार देता है.
- •अदालत ने समिति गठन और फीस प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है; अगली सुनवाई 12 मार्च को है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने अनुच्छेद 30 का हवाला देते हुए अल्पसंख्यक स्कूलों की फीस विनियमन कानून चुनौती पर जवाब मांगा.
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