Supreme Court questions mid-session rollout of Delhi school fee regulation law. (Image: PTI)
शिक्षा और करियर
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News1820-01-2026, 11:25

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्कूल फीस कानून के समय पर उठाए सवाल, सत्र के बीच में लागू करने पर चिंता.

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को लागू करने के समय पर सवाल उठाया, क्योंकि इसे शैक्षणिक सत्र के बीच में पेश किया गया था.
  • न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने कहा कि कानून का रोलआउट 'भ्रमित' लग रहा था और सत्र के बीच में इसे लागू करना मुश्किल साबित हो सकता है.
  • निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने अधिनियम और उसके नियमों को चुनौती दी, तर्क दिया कि कानून के उद्देश्य का समर्थन करने के बावजूद कार्यान्वयन विधि अव्यवहारिक थी.
  • अधिनियम में शुल्क वृद्धि के लिए दो-स्तरीय अनुमोदन प्रणाली अनिवार्य है, जिसमें स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति और जिला-स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण शामिल हैं.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई, लेकिन समय-सीमा के अनुसार उचित कार्यान्वयन का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2025 को तय की.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के नए स्कूल फीस कानून को सत्र के बीच में लागू करने पर सवाल उठाया, उचित समय-सीमा पालन पर जोर दिया.

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