Patna: Aspirants undergo security check before appearing for the Central Selection Board (Constable Recruitment) physical efficiency test, in Patna, Tuesday, Dec. 16, 2025. (PTI Photo)
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CNBC TV1819-12-2025, 10:09

MP कोर्ट का फैसला: EWS कोटा वाले जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते.

  • मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरक्षण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवार बाद में 'जनरल' कैटेगरी में शामिल होने की मांग नहीं कर सकते.
  • यह फैसला कांस्टेबल भर्ती के लिए EWS कोटे के तहत आवेदन करने वाली तीन OBC महिलाओं के मामले में आया.
  • कुल स्कोर जनरल कैटेगरी के कट-ऑफ से अधिक होने के बावजूद, कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का लाभ लेने के बाद वे कैटेगरी नहीं बदल सकतीं.
  • जस्टिस दीपक खोत ने स्पष्ट किया कि लिखित परीक्षा जैसे किसी भी चरण में आरक्षण का उपयोग करने से बाद में कैटेगरी बदलने पर रोक लगती है.
  • भारत ने 2019 में 10% EWS आरक्षण लागू किया था, जिसे 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: आरक्षण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवार बाद में जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं हो सकते, MP कोर्ट का फैसला.

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