आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला: छूट लेने पर जनरल सीट का दावा नहीं.

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News18•07-01-2026, 07:47
आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला: छूट लेने पर जनरल सीट का दावा नहीं.
- •सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रारंभिक परीक्षा में छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित उम्मीदवार सामान्य सीट का दावा नहीं कर सकते.
- •यह फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के उस निर्णय को पलटता है जिसमें IFS परीक्षा के एक SC उम्मीदवार को सामान्य सीट मिली थी.
- •कोर्ट ने कहा कि IFS परीक्षा एक एकीकृत प्रक्रिया है; किसी भी चरण में छूट लेने पर सामान्य रिक्तियों के लिए अयोग्य माना जाएगा.
- •मामले में SC उम्मीदवार जी. किरण और सामान्य उम्मीदवार एंटनी एस. मारियप्पा शामिल थे.
- •यह फैसला लाखों उम्मीदवारों को प्रभावित करेगा और केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण नियमों को स्पष्ट करेगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लेने पर सामान्य सीट का दावा नहीं किया जा सकता.
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