नौकरियों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. (फाइल फोटो/PTI)
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News1807-01-2026, 07:47

आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला: छूट लेने पर जनरल सीट का दावा नहीं.

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रारंभिक परीक्षा में छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित उम्मीदवार सामान्य सीट का दावा नहीं कर सकते.
  • यह फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के उस निर्णय को पलटता है जिसमें IFS परीक्षा के एक SC उम्मीदवार को सामान्य सीट मिली थी.
  • कोर्ट ने कहा कि IFS परीक्षा एक एकीकृत प्रक्रिया है; किसी भी चरण में छूट लेने पर सामान्य रिक्तियों के लिए अयोग्य माना जाएगा.
  • मामले में SC उम्मीदवार जी. किरण और सामान्य उम्मीदवार एंटनी एस. मारियप्पा शामिल थे.
  • यह फैसला लाखों उम्मीदवारों को प्रभावित करेगा और केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण नियमों को स्पष्ट करेगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लेने पर सामान्य सीट का दावा नहीं किया जा सकता.

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