MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आरक्षण लाभ लेने वाले जनरल कैटेगरी में नहीं.

भोपाल
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News18•19-12-2025, 08:54
MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आरक्षण लाभ लेने वाले जनरल कैटेगरी में नहीं.
- •MP हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार बाद में जनरल कैटेगरी में शामिल होने की मांग नहीं कर सकते.
- •यह फैसला पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़े एक मामले में आया, जिसमें OBC और EWS महिला उम्मीदवार शामिल थीं.
- •याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया था, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद उनके कुल अंक जनरल कैटेगरी कट-ऑफ से अधिक हो गए थे.
- •कोर्ट ने कहा कि कुल अंक एकमात्र आधार नहीं हो सकते, क्योंकि आरक्षण के बिना वे दूसरे चरण तक नहीं पहुंच पातीं.
- •यह निर्णय भविष्य की भर्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार बाद में जनरल कैटेगरी का दावा नहीं कर सकते.
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