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मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन के 4.25 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान आदेश को बरकरार रखा, अपील खारिज की
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मद्रास HC ने गौतम मेनन के खिलाफ 4.25 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान आदेश को बरकरार रखा, अपील खारिज.
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Moneycontrol
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24-03-2026, 08:40
मद्रास HC ने गौतम मेनन के खिलाफ 4.25 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान आदेश को बरकरार रखा, अपील खारिज.
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मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन और फोटॉन फैक्ट्री द्वारा दायर अपील खारिज कर दी है.
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अदालत ने R.S. इंफोटेनमेंट को 4.25 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान के पहले के आदेश को बरकरार रखा.
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इस राशि में मई 2010 से शुरू होने वाला 12% वार्षिक ब्याज शामिल है.
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यह मामला 2008 के एक समझौते से उपजा है, जिसमें एक तमिल फिल्म "प्रोडक्शन नंबर 6" का निर्माण होना था, जो कभी नहीं बनी.
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गौतम मेनन और उनकी कंपनी को 12 लाख रुपये का कानूनी खर्च भी चुकाने का आदेश दिया गया है.
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