राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, 1 अप्रैल तक तिहाड़ नहीं जाना होगा
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राजपाल यादव को राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल तक तिहाड़ जाने से रोका.
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News18•18-03-2026, 16:09
राजपाल यादव को राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल तक तिहाड़ जाने से रोका.
•बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
•कोर्ट ने कहा कि उन्हें अभी जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता को पर्याप्त भुगतान किया है.
•न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव के वकील को उनकी याचिकाओं पर बहस करने को कहा, जिसमें वह अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दे रहे हैं.
•कोर्ट ने कहा कि यादव फरार नहीं हैं और उन्होंने पर्याप्त भुगतान कर दिया है; अगली सुनवाई 1 अप्रैल, 2026 को होगी.
•यह मामला एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये के ऋण, बाउंस हुए चेक और बकाया राशि से संबंधित है, हालांकि हाल ही में कुल 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.