गुजरात हाईकोर्ट में चौंकाने वाला मामला: फैसला सुनाने से पहले पता चला 11 साल पहले मर चुका है क्लाइंट, 37 लाख का मुआवजा मिलना था
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गुजरात हाई कोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा: 11 साल पहले मर चुका था क्लाइंट, 37 लाख का मुआवजा मिलना था.
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News18•20-03-2026, 10:23
गुजरात हाई कोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा: 11 साल पहले मर चुका था क्लाइंट, 37 लाख का मुआवजा मिलना था.
•गुजरात हाई कोर्ट में एक सड़क दुर्घटना मुआवजे के मामले की सुनवाई के दौरान पता चला कि क्लाइंट 11 साल पहले ही मर चुका था.
•अदालत 10.44 लाख रुपये से बढ़ाकर 37.24 लाख रुपये मुआवजा देने वाली थी, तभी वकील ने क्लाइंट की मौत का खुलासा किया.
•जस्टिस संगीता विशन और निशा ठाकोर ने जानकारी छिपाने को लेकर 'अप्रिय घटना' पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की.
•मृतक मकवाना 2003 में एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गए थे और 2012 में ट्रिब्यूनल द्वारा 10.44 लाख रुपये दिए जाने के बाद उन्होंने अधिक मुआवजे के लिए अपील की थी.
•हाई कोर्ट ने मकवाना के कानूनी वारिसों (दो बेटों, दो बेटियों) को बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है.