इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को बार-बार होने वाली मुठभेड़ों पर फटकारा, आरोपी को जमानत दी.

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CNBC TV18•03-02-2026, 08:08
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को बार-बार होने वाली मुठभेड़ों पर फटकारा, आरोपी को जमानत दी.
- •इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को बार-बार होने वाली मुठभेड़ों, खासकर आरोपियों के घुटनों पर गोली मारने की घटनाओं पर फटकार लगाई और राजू उर्फ राजकुमार को जमानत दी.
- •कोर्ट ने संकेत दिया कि ऐसी मुठभेड़ें आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन या सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होने के लिए रची जा सकती हैं, और जोर दिया कि सजा देने का अधिकार न्यायपालिका का है, पुलिस का नहीं.
- •न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि अधिकारियों को अपराधियों को दंडित करने के लिए अनावश्यक गोलीबारी और गैर-महत्वपूर्ण अंगों पर चोट पहुँचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
- •कोर्ट ने निर्देश दिया कि गंभीर चोटों वाली सभी मुठभेड़ मामलों की जांच CBCID या एक स्वतंत्र पुलिस टीम द्वारा की जानी चाहिए.
- •यह भी अनिवार्य किया गया कि मुठभेड़ों में शामिल पुलिसकर्मियों को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन या वीरता पुरस्कार केवल गहन जांच और एक समिति द्वारा वीरता की पुष्टि के बाद ही दिए जाने चाहिए.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की फर्जी मुठभेड़ों पर नाराजगी जताई, न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया और स्वतंत्र जांच का आदेश दिया.
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