इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद
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News1831-01-2026, 11:37

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार, कहा- न्यायपालिका का काम पुलिस नहीं कर सकती.

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि अपराधियों को दंडित करना न्यायपालिका का काम है, पुलिस का नहीं.
  • जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने 'हाफ एनकाउंटर' पर चिंता जताई, जहां पुलिस सोशल मीडिया और प्रमोशन के लिए संदिग्धों को घुटने के नीचे गोली मारती है.
  • कोर्ट ने कहा कि पुलिस कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती, अनावश्यक गोलीबारी नहीं कर सकती और अपराधियों को गैर-घातक अंगों में घायल नहीं कर सकती.
  • हाईकोर्ट ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 2014 के पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र फैसले का उल्लंघन है, जिसमें मुठभेड़ में चोट लगने पर एफआईआर अनिवार्य है.
  • कोर्ट ने मुठभेड़ अधिकारियों के लिए तत्काल प्रमोशन/पुरस्कार पर प्रतिबंध लगाया और चिकित्सा सहायता, मजिस्ट्रेट प्रमाणीकरण और दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर परिवार के अदालत जाने के अधिकार को अनिवार्य किया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के 'हाफ एनकाउंटर' की निंदा करते हुए न्यायपालिका के दंडित करने के एकमात्र अधिकार पर जोर दिया.

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