एयर प्यूरीफायर पर GST कटौती का केंद्र ने किया विरोध, संवैधानिक ढांचे और आर्थिक प्रभाव का हवाला दिया.

भारत
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News18•08-01-2026, 21:55
एयर प्यूरीफायर पर GST कटौती का केंद्र ने किया विरोध, संवैधानिक ढांचे और आर्थिक प्रभाव का हवाला दिया.
- •केंद्र ने एयर प्यूरीफायर को आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण मानकर GST 18% से 5% करने की याचिका का कड़ा विरोध किया है.
- •केंद्र का तर्क है कि न्यायिक हस्तक्षेप से संवैधानिक GST ढांचा बाधित होगा और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा.
- •याचिकाकर्ता कपिल मदान ने दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण और एयर प्यूरीफायर के मेडिकल डिवाइस स्टेटस का हवाला दिया था.
- •सरकार ने कहा 'मेडिकल डिवाइस' टैग से टैक्स दर तय नहीं होती, एकाधिकार और घरेलू विनिर्माण को नुकसान की चेतावनी दी.
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले केंद्र से पूछा था कि आम आदमी के लिए एयर प्यूरीफायर किफायती बनाने के लिए GST क्यों नहीं घटाया जा सकता.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: केंद्र ने प्रदूषण संकट के बावजूद एयर प्यूरीफायर पर GST कटौती को संवैधानिक और आर्थिक कारणों से खारिज किया.
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