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Moneycontrol24-12-2025, 15:00

दिल्ली HC ने वायु शोधकों पर टैक्स छूट न देने पर जताई नाराजगी.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'आपातकालीन स्थिति' में वायु शोधकों पर टैक्स छूट न देने पर नाराजगी व्यक्त की.
  • कोर्ट ने अधिकारियों से अस्थायी छूट पर विचार करने को कहा, AQI 'बहुत खराब' होने का हवाला दिया.
  • एक जनहित याचिका में वायु शोधकों को 'चिकित्सा उपकरण' के रूप में वर्गीकृत कर GST 18% से 5% करने की मांग की गई है.
  • पीठ ने प्रदूषित हवा में सांस लेने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों पर जोर दिया.
  • याचिकाकर्ता ने कहा कि वायु शोधक विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं, और उच्च GST उन्हें महंगा बनाता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने गंभीर वायु प्रदूषण के कारण वायु शोधकों पर तत्काल टैक्स राहत की मांग की.

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