The court upheld the recruitment board’s discretion.  (Representative image)
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News1831-12-2025, 18:03

मौसम को दोष देने वाले SI अभ्यर्थी को कोर्ट से राहत नहीं: 'नियम नहीं बदल सकते'.

  • पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक SI अभ्यर्थी की याचिका खारिज की, जो तैराकी ट्रायल में असफल होने के बाद अयोग्य घोषित किया गया था.
  • अभ्यर्थी ने अपनी खराब प्रदर्शन का कारण "अत्यधिक ठंड" बताया, क्योंकि ट्रायल 31 दिसंबर को हुआ था, और परिणाम रद्द करने की मांग की थी.
  • जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ट्रायल के समय कोई आपत्ति नहीं उठाई थी और सभी उम्मीदवारों का परीक्षण समान परिस्थितियों में हुआ था.
  • कोर्ट ने जोर दिया कि "खेल खेले जाने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते" और अधिकारियों द्वारा कोई भेदभाव या मनमानी नहीं पाई.
  • अदालत ने फैसला सुनाया कि चयन मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप अनुचित है, खासकर जब कोई मनमानी या अनुचितता न हो.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कोर्ट ने कहा, खेल के बाद नियम नहीं बदलते; मौसम SI अभ्यर्थी की असफलता का बहाना नहीं.

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