After the CRPF soldier’s widow remarried, his parents claimed the pension, arguing that she was no longer entitled to it. (AI Generated)
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News1829-01-2026, 09:45

दिल्ली HC का फैसला: पुनर्विवाह के बाद भी विधवा को मिलेगी फैमिली पेंशन

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि केंद्र सरकार के मृत कर्मचारी की निःसंतान विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी, बशर्ते उसके पास पर्याप्त स्वतंत्र आय न हो।
  • न्यायालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 और एक कार्यालय ज्ञापन को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि वे न तो मनमाने हैं और न ही भेदभावपूर्ण।
  • यह फैसला प्रावधान के पीछे की सामाजिक कल्याण नीति पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य विधवाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और पुनर्विवाह के माध्यम से उनके सामाजिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करना है।
  • यह मामला एक मृत CRPF सैनिक के माता-पिता से संबंधित था, जिन्होंने विधवा के पुनर्विवाह के बाद उसकी पेंशन जारी रखने को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि उन्हें, आश्रितों के रूप में, इसे प्राप्त करना चाहिए।
  • उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक पेंशन एक वैधानिक सामाजिक सुरक्षा लाभ है जिसमें प्राथमिकता का एक स्पष्ट क्रम है, और माता-पिता तभी पात्र होते हैं जब कोई पात्र विधवा या बच्चे न हों।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की निःसंतान विधवाओं को स्वतंत्र आय के अभाव में पुनर्विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी।

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