The Delhi High Court. (Image: Reprentative/PTI)
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News1822-01-2026, 17:58

दिल्ली HC: हाइपरटेंशन पेंशन अस्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्राथमिक हाइपरटेंशन को केवल जीवनशैली से संबंधित स्थिति बताकर सेवानिवृत्त भारतीय वायु सेना (IAF) अधिकारी की विकलांगता पेंशन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
  • न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि जीवनशैली कारक व्यक्ति-व्यक्ति में भिन्न होते हैं, और मेडिकल बोर्ड को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की जांच के बाद अपने निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए।
  • अदालत ने केंद्र की उस याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पहले के आदेश को चुनौती दी गई थी।
  • उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारी को 1981 में वायु सेना में शामिल होने के समय कोई विकलांगता नहीं थी और मेडिकल बोर्ड यह समझाने में विफल रहा कि यह स्थिति सैन्य सेवा से क्यों संबंधित नहीं थी।
  • अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल बोर्ड पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारण बताने का दायित्व है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने कहा कि हाइपरटेंशन को केवल जीवनशैली रोग कहना पेंशन अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

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