विवधा के पुनर्विवाह के बाद पेंशन को लेकर क्या है दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला(फोटो: AI)
दिल्ली
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News1827-01-2026, 20:41

विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी मिलेगी पति की पेंशन: दिल्ली हाईकोर्ट का नियम 54 पर बड़ा फैसला.

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृत केंद्रीय कर्मचारी की निःसंतान विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी, बशर्ते उसकी स्वतंत्र आय पर्याप्त न हो.
  • हाईकोर्ट ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 और 2 सितंबर, 2009 के कार्यालय ज्ञापन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा.
  • न्यायमूर्ति अनिल क्षत्रपाल और अमित महाजन की पीठ ने कहा कि यह प्रावधान मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं है, बल्कि सरकार की सामाजिक कल्याण नीति को दर्शाता है.
  • यह मामला एक CRPF जवान के माता-पिता द्वारा अपनी बहू के पुनर्विवाह के बाद पेंशन के अधिकार को चुनौती देने से संबंधित था.
  • अदालत ने कहा कि पारिवारिक पेंशन विरासत नहीं, बल्कि एक वैधानिक सामाजिक सुरक्षा लाभ है, और माता-पिता तभी पात्र होते हैं जब कोई पात्र विधवा या बच्चा न हो.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुनर्विवाह के बाद भी निःसंतान विधवाओं के पारिवारिक पेंशन के अधिकार को बरकरार रखा.

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