विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी मिलेगी पति की पेंशन: दिल्ली हाईकोर्ट का नियम 54 पर बड़ा फैसला.

दिल्ली
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News18•27-01-2026, 20:41
विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी मिलेगी पति की पेंशन: दिल्ली हाईकोर्ट का नियम 54 पर बड़ा फैसला.
- •दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृत केंद्रीय कर्मचारी की निःसंतान विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी, बशर्ते उसकी स्वतंत्र आय पर्याप्त न हो.
- •हाईकोर्ट ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 और 2 सितंबर, 2009 के कार्यालय ज्ञापन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा.
- •न्यायमूर्ति अनिल क्षत्रपाल और अमित महाजन की पीठ ने कहा कि यह प्रावधान मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं है, बल्कि सरकार की सामाजिक कल्याण नीति को दर्शाता है.
- •यह मामला एक CRPF जवान के माता-पिता द्वारा अपनी बहू के पुनर्विवाह के बाद पेंशन के अधिकार को चुनौती देने से संबंधित था.
- •अदालत ने कहा कि पारिवारिक पेंशन विरासत नहीं, बल्कि एक वैधानिक सामाजिक सुरक्षा लाभ है, और माता-पिता तभी पात्र होते हैं जब कोई पात्र विधवा या बच्चा न हो.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुनर्विवाह के बाद भी निःसंतान विधवाओं के पारिवारिक पेंशन के अधिकार को बरकरार रखा.
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