मद्रास हाई कोर्ट का केंद्र को सुझाव: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध.

भारत
N
News18•26-12-2025, 10:05
मद्रास हाई कोर्ट का केंद्र को सुझाव: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध.
- •मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को ऑस्ट्रेलिया जैसे कानून पर विचार करने का सुझाव दिया है, ताकि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित किया जा सके, क्योंकि वे हानिकारक ऑनलाइन सामग्री के प्रति संवेदनशील हैं.
- •यह टिप्पणी 2018 में एस विजयकुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए की गई, जिसमें अश्लील सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए पैरेंटल विंडो सेवाओं की मांग की गई थी.
- •जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने बच्चों की संवेदनशीलता और मजबूत संस्थागत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया.
- •अदालत ने कहा कि अधिकारियों के जवाबी हलफनामे वैधानिक जिम्मेदारियों के पर्याप्त निर्वहन के बारे में अदालत को समझाने में विफल रहे.
- •जब तक ऐसा कानून पारित नहीं हो जाता, तब तक अधिकारियों को कमजोर समूहों के लिए जागरूकता अभियानों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मद्रास हाई कोर्ट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे कानून का सुझाव दिया है.
✦
More like this
Loading more articles...





