The judges noted that while families play a critical role in monitoring children’s internet use, reliance on parental supervision alone is insufficient in the current digital environment.
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Moneycontrol26-12-2025, 11:28

मद्रास HC ने केंद्र से कहा: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध पर विचार करें.

  • मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले 'ऑस्ट्रेलिया जैसे कानून' पर विचार करने को कहा है.
  • जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने नाबालिगों के लिए बढ़ते ऑनलाइन जोखिमों को उजागर किया और कहा कि केवल माता-पिता की निगरानी पर्याप्त नहीं है.
  • यह टिप्पणी एस विजयकुमार द्वारा 2018 में दायर एक जनहित याचिका (PIL) को बंद करते हुए आई, जिसमें बच्चों को हानिकारक डिजिटल सामग्री से बचाने की मांग की गई थी.
  • अदालत ने अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों पर असंतोष व्यक्त किया और ऑनलाइन बाल संरक्षण के लिए मजबूत प्रणालीगत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया.
  • नए कानून बनने तक, कोर्ट ने अधिकारियों से सभी उपलब्ध माध्यमों से कमजोर समूहों के लिए जागरूकता अभियानों को तेज करने का आग्रह किया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मद्रास HC ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया जोखिमों से बचाने के लिए नए कानून का सुझाव दिया.

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