पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गोमांस बेचने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की, बचाव को 'चाल' बताया.

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News18•24-01-2026, 16:13
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गोमांस बेचने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की, बचाव को 'चाल' बताया.
- •पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गोमांस रखने के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
- •न्यायमूर्ति आराधना साहनी ने कहा कि विक्रेताओं द्वारा गुमराह किए जाने का आरोपी का दावा आपराधिक दायित्व से बचने की एक 'चतुर चाल और बाद का विचार' था.
- •यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना) और पंजाब गोहत्या निषेध अधिनियम, 1955 की धारा 8 के तहत आरोपों से संबंधित है.
- •हैदराबाद में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए फोरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि जब्त किया गया मांस 'बैल' या 'सांड' का था, जो आरोपी के भैंस के मांस के दावे के विपरीत था.
- •अदालत ने गोहत्या और मांस वितरण में शामिल व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गोमांस बेचने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, बचाव को 'चाल' बताया.
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