पटना हाईकोर्ट ने वयस्कों के सहमति से बने संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना, मोहम्मद सैफ अंसारी केस में धारा 376 रद्द की गई.
पटना
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News1821-01-2026, 14:04

पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला: सहमति से बने संबंध शादी न होने पर बलात्कार नहीं

  • पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वयस्कों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंध, बाद में शादी न होने पर बलात्कार नहीं माने जाएंगे.
  • जस्टिस सोनी श्रीवास्तव की एकल पीठ ने धारा 376 आईपीसी के तहत दर्ज एक मामले को रद्द कर दिया और भागलपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को खारिज किया.
  • मामले में शादी के बहाने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाने और शादी न होने पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था.
  • आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि संबंध वयस्कों के बीच सहमति से थे, कोई दबाव नहीं था, और शादी न हो पाने को बलात्कार नहीं कहा जा सकता.
  • हाईकोर्ट ने जोर दिया कि झूठा वादा और शादी न हो पाना दो अलग बातें हैं, और निचली अदालतों से ऐसे मामलों में तथ्यों की गंभीरता से जांच करने को कहा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध, शादी न होने पर बलात्कार नहीं; धारा 376 के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की गई.

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