50 किलो अवैध गोमांस रखने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत हाई कोर्ट ने खारिज की.

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Moneycontrol•24-01-2026, 19:21
50 किलो अवैध गोमांस रखने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत हाई कोर्ट ने खारिज की.
- •पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 50 किलोग्राम अवैध गोमांस रखने और बेचने के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
- •न्यायमूर्ति आराधना साहनी ने फैसला सुनाया कि मांस आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गुमराह किए जाने का याचिकाकर्ता का बचाव 'बाद का विचार' था और इसमें विश्वसनीयता की कमी थी.
- •यह मामला शुरू में धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत दर्ज किया गया था, बाद में पंजाब गोहत्या निषेध अधिनियम, 1955 की धारा 8 जोड़ी गई.
- •राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा किए गए फोरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि मांस 'बैल' या 'सांड' (बोस इंडिकस) का था, जो अधिनियम के तहत गाय की परिभाषा में आता है.
- •अदालत ने जोर दिया कि अग्रिम जमानत एक असाधारण राहत है, न कि एक नियमित अधिकार, और अवैध व्यापार में शामिल बड़ी श्रृंखला का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हाई कोर्ट ने अवैध गोमांस के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की, बचाव को 'बाद का विचार' बताया और आगे की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया.
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