SC में दवा विज्ञापन कानून को चुनौती, AYUSH डॉक्टरों को शामिल करने की मांग.

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CNBC TV18•27-12-2025, 19:02
SC में दवा विज्ञापन कानून को चुनौती, AYUSH डॉक्टरों को शामिल करने की मांग.
- •सुप्रीम कोर्ट में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है.
- •याचिका में केंद्र से वर्तमान वैज्ञानिक विकास के अनुसार अधिनियम की अनुसूची की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है.
- •याचिकाकर्ता चाहता है कि AYUSH डॉक्टरों को 1954 के अधिनियम की धारा 2(cc) के तहत 'पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी' के रूप में शामिल किया जाए.
- •याचिका धारा 3(d) की आलोचना करती है, जो कुछ बीमारियों के विज्ञापनों पर "पूर्ण प्रतिबंध" लगाती है, भले ही जानकारी सच्ची और वैज्ञानिक हो.
- •याचिकाकर्ता Nitin Upadhyay का कहना है कि यह प्रतिबंध गैर-एलोपैथिक डॉक्टरों को वैध उपचारों के बारे में जनता को सूचित करने से रोकता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC याचिका दवा विज्ञापन कानूनों को आधुनिक बनाने, AYUSH डॉक्टरों को शामिल करने और सच्ची जानकारी की अनुमति देने की मांग करती है.
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