सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के ₹1,500 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में दिया बैंक का साथ.

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CNBC TV18•24-02-2026, 13:13
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के ₹1,500 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में दिया बैंक का साथ.
- •सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ₹1,500 करोड़ के ऋण खाते को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत करने के कारण बताओ नोटिस को बरकरार रखा है.
- •अदालत ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को 'पर्याप्त अनुपालन' के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि तकनीकी रूप से.
- •तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने श्रेणुज एंड कंपनी लिमिटेड के प्रमोटरों के खिलाफ धोखाधड़ी के टैग को रद्द कर दिया था.
- •अदालत ने कहा कि फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को धोखाधड़ी वर्गीकरण नोटिस जारी करते समय प्रथम दृष्टया सामग्री के रूप में माना जा सकता है.
- •यह निर्णय बैंकों की धोखाधड़ी वर्गीकरण की क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे नियामक रिपोर्टिंग और जांच में मदद मिलेगी.
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