सुप्रीम कोर्ट: पुलिस केवल पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती.

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News18•06-02-2026, 20:37
सुप्रीम कोर्ट: पुलिस केवल पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती.
- •सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस केवल पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
- •न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और एन के सिंह ने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी एक विवेकाधीन वैधानिक शक्ति है, अनिवार्य आवश्यकता नहीं.
- •भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति एक सख्त वस्तुनिष्ठ आवश्यकता है, न कि पुलिस के लिए एक सुविधाजनक विकल्प.
- •पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि सात साल तक की कैद वाले अपराधों के लिए हिरासत के बिना जांच प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती है.
- •यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील के दौरान आया, जिसमें BNSS, 2023 की धारा 35(3) को स्पष्ट किया गया.
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