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Moneycontrol09-02-2026, 16:42

डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर SC का बैंकों को निर्देश: 'मुनाफे की होड़ में जनता के पैसे के ट्रस्टी बनें'.

  • सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का आग्रह किया, उन्हें जनता के पैसे का ट्रस्टी बताया.
  • सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि अप्रैल 2021 से नवंबर 2025 के बीच ऑनलाइन धोखाधड़ी से 52,000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी हुई.
  • आरबीआई ने बैंकों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है, जिसमें अस्थायी डेबिट फ्रीज शामिल हैं, जिसे गृह मंत्रालय को अपनाने को कहा गया है.
  • एमिकस क्यूरी ने संदिग्ध लेनदेन के लिए ग्राहकों को सूचित करने हेतु एआई-संचालित प्रणालियों और आरबीआई लोकपाल को सशक्त बनाने का सुझाव दिया.
  • सीजेआई कांत ने सवाल उठाया कि बैंक के एआई उपकरण पेंशनभोगी जैसे खातों से संदिग्ध बड़ी निकासी को क्यों नहीं पकड़ पाते, सक्रिय पहचान की आवश्यकता पर जोर दिया.

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