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सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला लड्डू विवाद पर एसआईटी रिपोर्ट की समिति समीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की.
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सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला लड्डू SIT रिपोर्ट की समीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की.
C
CNBC TV18
•
23-02-2026, 15:18
सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला लड्डू SIT रिपोर्ट की समीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की.
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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की तिरुमाला लड्डू SIT रिपोर्ट की समीक्षा के लिए समिति के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी.
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने स्वामी की याचिका पर सुनवाई की.
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सीजेआई कांत ने कहा कि प्रशासनिक जांच आपराधिक कार्यवाही के साथ ओवरलैप नहीं करती है.
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अदालत ने हितों का कोई टकराव नहीं पाया और दोनों प्रक्रियाओं को कानूनी रूप से जारी रखने की अनुमति दी.
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स्वामी ने तर्क दिया कि राज्य का कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT के अधिकार को कमजोर करता है.
Cnbc पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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