सुप्रीम कोर्ट में मामला सुलझने के बावजूद, सेबी अदालत ने चेतन संदेसरा और अन्य के खिलाफ केस बंद करने से इनकार किया.
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सेबी कोर्ट ने चेतन संदेसरा का मामला बंद करने से किया इनकार, SC में निपटारे का हवाला नहीं माना.
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Moneycontrol•17-02-2026, 13:12
सेबी कोर्ट ने चेतन संदेसरा का मामला बंद करने से किया इनकार, SC में निपटारे का हवाला नहीं माना.
•मुंबई की एक विशेष सेबी अदालत ने चेतन संदेसरा और राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित द्वारा सेबी अभियोजन को बंद करने की याचिकाएं खारिज कर दीं.
•आरोपियों ने तर्क दिया कि नवंबर और दिसंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जिन्होंने सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ की जांच को रद्द कर दिया था, सेबी की कार्यवाही को भी समाप्त कर देना चाहिए.
•संदेसरा पक्ष ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 5,100 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान सहित निपटान शर्तों का पूर्ण अनुपालन दर्ज किया था और सभी संबंधित जांचों को समाप्त कर दिया था.
•सेबी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पक्ष नहीं था और उसके शिकायत का सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख या रद्द नहीं किया गया था.
•अदालत ने सेबी की स्थिति को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि एक निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बिना कार्यवाही को रद्द करने का अनुमान नहीं लगा सकती है.