Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. (File Photo: PTI)
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News1826-01-2026, 11:44

उत्तराखंड यूसीसी संशोधन अध्यादेश को लोक भवन से मिली मंजूरी

  • उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संशोधन अध्यादेश को लोक भवन से मंजूरी मिल गई है.
  • यूसीसी संशोधन विधेयक पहले तकनीकी कारणों से लौटा दिया गया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसे अध्यादेश के रूप में तैयार किया.
  • अगस्त 2025 में यूसीसी में और संशोधनों पर विचार किया गया, जिसमें झूठे बहाने से संबंध बनाने पर दंड और रजिस्ट्रार जनरल को नई शक्तियां देना शामिल था.
  • उत्तराखंड 27 जनवरी, 2025 को यूसीसी को कानून में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था.
  • यूसीसी विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों को कवर करता है, जिसमें हालिया संशोधनों का उद्देश्य लिव-इन जोड़ों की गोपनीयता की रक्षा करना है, जिससे पंजीकरण स्वैच्छिक हो गया है और 21 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए माता-पिता को अनिवार्य सूचना हटा दी गई है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: उत्तराखंड के यूसीसी संशोधन अध्यादेश को लोक भवन की मंजूरी मिली, लिव-इन पंजीकरण सरल हुआ.

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