उत्तराखंड UCC में बड़ा बदलाव: जबरन शादी और दोहरे रिश्तों पर अब 7 साल तक की जेल

देहरादून
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News18•31-01-2026, 09:42
उत्तराखंड UCC में बड़ा बदलाव: जबरन शादी और दोहरे रिश्तों पर अब 7 साल तक की जेल
- •उत्तराखंड सरकार ने UCC में संशोधन कर शादी और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में सख्त दंडात्मक प्रावधान किए हैं.
- •जबरन शादी या लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देने पर अब 7 साल तक की जेल हो सकती है.
- •कानूनी तलाक के बिना दूसरी शादी या लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने, या दोहरे लिव-इन संबंध बनाने पर भी 7 साल की जेल होगी.
- •नाबालिग के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर 6 महीने तक की कैद या 50,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं.
- •शादी के समय पहचान छिपाना अब विवाह रद्द करने का आधार होगा, और अवैध तलाक पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना लगेगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: उत्तराखंड के संशोधित UCC में धोखाधड़ी, जबरन या दोहरे रिश्तों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी.
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