UCC में बड़ा बदलाव: लिव-इन रिलेशनशिप पर सख्ती, उत्तराखंड में नए नियम लागू

देहरादून
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News18•26-01-2026, 19:37
UCC में बड़ा बदलाव: लिव-इन रिलेशनशिप पर सख्ती, उत्तराखंड में नए नियम लागू
- •उत्तराखंड सरकार ने UCC (संशोधन) अध्यादेश-2026 लागू किया, राज्यपाल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद तुरंत प्रभावी.
- •आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू.
- •विवाह के समय पहचान छिपाना विवाह रद्द करने का आधार; विवाह और लिव-इन में धोखाधड़ी पर सख्त दंडात्मक प्रावधान.
- •रजिस्ट्रार जनरल को विवाह, तलाक, लिव-इन और विरासत से संबंधित पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मिला.
- •लिव-इन रिलेशनशिप समाप्त होने पर रजिस्ट्रार द्वारा समाप्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान; सब-रजिस्ट्रार पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अपील का अधिकार.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: उत्तराखंड के UCC संशोधनों से विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए सख्त नियम आए हैं, प्रशासनिक स्पष्टता बढ़ी है.
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