होटल सेवा शुल्क नहीं थोप सकते: जानें अपने उपभोक्ता अधिकार और शिकायत कैसे करें.
छत्रपति संभाजी नगर
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News1827-01-2026, 16:34

होटल सेवा शुल्क नहीं थोप सकते: जानें अपने उपभोक्ता अधिकार और शिकायत कैसे करें.

  • होटल और रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते; यह पूरी तरह स्वैच्छिक है.
  • केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण होटलों को एकतरफा बिलों में सेवा शुल्क जोड़ने से प्रतिबंधित करता है.
  • सेवा शुल्क थोपना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक अनुचित व्यापार प्रथा है.
  • ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1995, 1800-11-4000, 1915) पर कॉल करके या उपभोक्ता ऐप/वेबसाइट के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं.
  • नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों को लाइसेंस रद्द करने और ग्राहक को मुआवजा देने सहित दंड का सामना करना पड़ता है; बिलों को सबूत के तौर पर रखें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ग्राहकों को सेवा शुल्क अस्वीकार करने का अधिकार है; होटल कानूनी रूप से भुगतान के लिए मजबूर नहीं कर सकते.

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