
महाराष्ट्र किरायेदारी और कृषि भूमि (संशोधन) विधेयक 2026 का उद्देश्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना है। इसे विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
नया कानून औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि लेनदेन को भूमि बिक्री पर 40 गुना नज़राना (प्रीमियम) की आवश्यकता को हटाकर और परियोजना पूर्ण होने की समय-सीमा को तीन साल तक बढ़ाकर सरल बनाता है।
दिए गए स्रोतों में भूमि बिक्री पर "40 गुना नज़राना" की शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।