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राज्य सरकार ने हाउसिंग सोसाइटियों का एक महत्वपूर्ण कर रद्द किया
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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: शहरी हाउसिंग सोसायटियों का NA टैक्स रद्द, बकाया भी माफ.
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News18
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05-03-2026, 08:53
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: शहरी हाउसिंग सोसायटियों का NA टैक्स रद्द, बकाया भी माफ.
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महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों की हाउसिंग सोसायटियों के लिए गैर-कृषि (NA) कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है.
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यह कर अब किसी भी पुरानी या नई इमारत पर नहीं लगाया जाएगा, जिससे लाखों फ्लैट मालिकों को राहत मिलेगी.
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राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले ने घोषणा की कि पिछले सभी बकाया भी पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं.
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इस फैसले से नागरिकों को कर, जुर्माना और ब्याज के अतिरिक्त वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलेगी, खासकर मध्यम वर्ग और सेवानिवृत्त लोगों को.
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भूमि रूपांतरण प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिसमें 2001 से पहले के निर्माणों के लिए नाममात्र दरें तय की गई हैं.
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