उच्च न्यायालय का अहम फैसला: माता-पिता बच्चों को संपत्ति से कर सकते हैं बेदखल
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उत्पीड़न करने वाले बच्चों को माता-पिता घर से निकाल सकते हैं: झारखंड HC का अहम फैसला.
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News18•05-03-2026, 13:21
उत्पीड़न करने वाले बच्चों को माता-पिता घर से निकाल सकते हैं: झारखंड HC का अहम फैसला.
•झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बुजुर्ग माता-पिता को परेशान करने वाले वारिसों को उनके घर में रहने का अधिकार नहीं है.
•यह निर्णय माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की रक्षा करता है.
•एक बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे और बहू को उत्पीड़न के कारण घर से निकालने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर 10 फरवरी, 2026 को कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया.
•यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पैतृक संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है.
•माता-पिता अपनी स्व-अर्जित संपत्ति से बच्चों को 'वसीयत' (will) के माध्यम से बेदखल कर सकते हैं.