हाउसिंग सोसाइटी सिंकिंग फंड: कैसे बनता है और 99% लोग नहीं जानते इसके नियम.
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हाउसिंग सोसायटी सिंकिंग फंड: मरम्मत के लिए अनिवार्य, 99% लोग नहीं जानते नियम.
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News18•08-03-2026, 12:22
हाउसिंग सोसायटी सिंकिंग फंड: मरम्मत के लिए अनिवार्य, 99% लोग नहीं जानते नियम.
•सिंकिंग फंड प्रमुख मरम्मत, पुनर्निर्माण और इमारत के जीवन को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक आरक्षित निधि है.
•महाराष्ट्र सहकारी हाउसिंग सोसायटी नियमों के तहत पंजीकृत हाउसिंग सोसायटियों के लिए यह अनिवार्य है.
•सदस्यों से मासिक राशि एकत्र करके बनाया जाता है, जिसका निर्णय वार्षिक आम बैठक (AGM) में होता है.
•नियमों के अनुसार, भवन निर्माण लागत का कम से कम 0.25% सालाना सिंकिंग फंड में जमा करना चाहिए.
•इसका उपयोग केवल बड़ी मरम्मत (जैसे संरचनात्मक ऑडिट, लिफ्ट बदलना) के लिए होता है, सामान्य खर्चों के लिए नहीं, जिसके लिए आम बैठक में प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है.