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सोसायटी निवासियों के लिए सरकार का बड़ा संपत्ति नियम निर्णय
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सोसायटी में रहने वालों के लिए बड़ा फैसला: बिल्डर की सहमति के बिना भी बना सकते हैं सहकारी आवास समिति.
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News18
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19-02-2026, 09:19
सोसायटी में रहने वालों के लिए बड़ा फैसला: बिल्डर की सहमति के बिना भी बना सकते हैं सहकारी आवास समिति.
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बिल्डर की अनुमति के बिना भी, यदि 51% सदस्य सहमत हों तो फ्लैट मालिक सहकारी आवास समिति बना सकते हैं.
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इसके लिए जिला उप-पंजीयक कार्यालय में आवेदन करना होगा; समिति बनाने के लिए न्यूनतम पांच सदस्य आवश्यक हैं.
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अपार्टमेंट डीड प्रणाली में जमीन बिल्डर के स्वामित्व में रहती है, जिससे अनधिकृत निर्माण और सीमित निवासी अधिकारों जैसी समस्याएं आती हैं.
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सहकारी आवास समिति बनने पर जमीन समिति के नाम पर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे सदस्यों को निर्णय, रखरखाव और पुनर्विकास पर नियंत्रण मिलता है.
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बिल्डर अक्सर अपार्टमेंट प्रणाली को पसंद करते हैं ताकि जमीन और भविष्य के निर्माण पर नियंत्रण बना रहे, जिससे निवासियों की सहमति की आवश्यकता न पड़े.
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