RBI ने बैंकों को कंपनी अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण की अनुमति दी, M&A परिदृश्य में बदलाव.

बाज़ार
C
CNBC TV18•13-02-2026, 23:44
RBI ने बैंकों को कंपनी अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण की अनुमति दी, M&A परिदृश्य में बदलाव.
- •RBI ने औपचारिक रूप से बैंकों को अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति दी, जो FY27 से प्रभावी होगा, जिससे भारत के सौदेबाजी परिदृश्य में संरचनात्मक बदलाव आएगा.
- •बैंक अधिग्रहण मूल्य का 75% तक वित्तपोषित कर सकते हैं; अधिग्रहण करने वाली इकाई को 25% इक्विटी का योगदान करना होगा.
- •पात्रता मानदंडों में न्यूनतम ₹500 करोड़ की नेट वर्थ, सूचीबद्ध फर्मों के लिए लाभ का इतिहास और असूचीबद्ध फर्मों के लिए BBB-माइनस रेटिंग शामिल है.
- •अधिग्रहण वित्तपोषण समग्र पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा के भीतर 20% पर सीमित है; समेकित ऋण-से-इक्विटी अनुपात 3:1 से अधिक नहीं हो सकता.
- •नए नियम प्रतिभूतियों के खिलाफ उधार देने को भी संशोधित करते हैं, जिसमें शेयरों, एमएफ, ईटीएफ और आरईआईटी के लिए अलग-अलग एलटीवी कैप हैं.
✦
More like this
Loading more articles...





