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Moneycontrol19-01-2026, 17:22

बजट 2026: NRI संपत्ति बिक्री के लिए TDS नियमों को सरल बनाने की मांग

  • आगामी केंद्रीय बजट 2026 में अनिवासी भारतीयों (NRI) से जुड़े संपत्ति लेनदेन के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) नियमों को सरल बनाने की मांग बढ़ रही है।
  • वर्तमान में, NRI विक्रेताओं के लिए TDS दरें 12.5% से 31.2% तक हैं, जो निवासी विक्रेताओं के लिए 1% से काफी अधिक है, जिससे बड़ी रकम फंसी रहती है।
  • NRI विक्रेताओं के लिए प्रक्रिया में खरीदारों को TAN प्राप्त करना और ई-TDS रिटर्न दाखिल करना शामिल है, जिससे एक बार के लेनदेन में जटिलता बढ़ जाती है।
  • डेलॉइट इंडिया ने बताया कि यह जटिल प्रक्रिया खरीदारों में झिझक पैदा करती है और निष्क्रिय TAN के कारण प्रशासनिक बोझ बढ़ाती है।
  • NRI धारा 197 के तहत कम TDS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अनुमोदन प्रक्रिया अक्सर समय लेने वाली और अप्रत्याशित होती है, जिससे लेनदेन रुक जाते हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: NRI संपत्ति बिक्री के लिए TDS नियमों का सरलीकरण तरलता बढ़ाने और भारतीय रियल एस्टेट बाजार को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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