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सुप्रीम कोर्ट ने मारन विवाद में स्पाइसजेट की अपील ठुकराई, ₹144 करोड़ के भुगतान का आदेश बरकरार.
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट की याचिका खारिज की, मारन विवाद में ₹144 करोड़ भुगतान बरकरार.
C
CNBC TV18
•
27-02-2026, 19:12
सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट की याचिका खारिज की, मारन विवाद में ₹144 करोड़ भुगतान बरकरार.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ₹144.51 करोड़ जमा करने के आदेश को चुनौती देने वाली स्पाइसजेट की याचिका खारिज कर दी.
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अदालत ने अजय सिंह पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया, अंतहीन मुकदमेबाजी का हवाला दिया.
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यह विवाद 2015 के शेयर बिक्री और खरीद समझौते से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कलानिधि मारन, KAL एयरवेज और अजय सिंह शामिल थे.
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स्पाइसजेट ने मारन और KAL एयरवेज को पहले ही ₹730 करोड़ का भुगतान कर दिया है, जिसमें ₹580 करोड़ मूलधन और ₹150 करोड़ ब्याज शामिल है.
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स्पाइसजेट ने कहा कि इस फैसले का उसके संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ₹449 करोड़ की संभावित वापसी का विश्वास व्यक्त किया.
Cnbc पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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