सुप्रीम कोर्ट मारन विवाद में ₹144.51 करोड़ जमा के खिलाफ स्पाइसजेट की याचिका पर सुनवाई करेगा.
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सुप्रीम कोर्ट मरां विवाद में ₹144.51 करोड़ जमा करने के खिलाफ स्पाइसजेट की याचिका सुनेगा.
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Storyboard•27-02-2026, 13:35
सुप्रीम कोर्ट मरां विवाद में ₹144.51 करोड़ जमा करने के खिलाफ स्पाइसजेट की याचिका सुनेगा.
•सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के ₹144.51 करोड़ जमा करने के आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट की चुनौती पर सुनवाई करेगा.
•यह विवाद 2018 के एक मध्यस्थता पुरस्कार से उपजा है, जो कलानिधि मरां और KAL एयरवेज से अजय सिंह को स्पाइसजेट के 2015 के स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित है.
•मरां ने अपने बाहर निकलने से पहले निवेश किए गए ₹679 करोड़ के वित्तीय साधनों (परिवर्तनीय वारंट और वरीयता शेयर) के जारी न होने का आरोप लगाया था.
•2018 के मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मरां के ₹1,323 करोड़ के हर्जाने के दावे को खारिज करते हुए स्पाइसजेट को ₹579 करोड़ ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया था.
•दिल्ली हाई कोर्ट ने ₹50 करोड़ जमा करने के बाद स्पाइसजेट द्वारा ₹194.51 करोड़ बकाया स्वीकार करने का हवाला देते हुए ₹144.51 करोड़ जमा करने का आदेश दिया था.