पैन-आधार लिंक करें आज ही! 31 दिसंबर के बाद कार्ड होगा बेकार, झेलनी पड़ेगी परेशानी.

मनी
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News18•30-12-2025, 11:12
पैन-आधार लिंक करें आज ही! 31 दिसंबर के बाद कार्ड होगा बेकार, झेलनी पड़ेगी परेशानी.
- •पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है; लिंक न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
- •निष्क्रिय पैन से बैंक लेनदेन रुकेंगे, नया खाता नहीं खुलेगा, KYC अटकेगा, और स्टॉक/म्यूचुअल फंड में निवेश/निकासी नहीं होगी.
- •पैन लिंक करने के लिए ₹1000 का जुर्माना देना अनिवार्य है, इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर भुगतान करें.
- •लिंक करने की प्रक्रिया सरल है: आयकर वेबसाइट पर 'लिंक आधार' विकल्प चुनें, पैन और आधार नंबर दर्ज करें, और जानकारी सत्यापित करें.
- •सुनिश्चित करें कि पैन और आधार पर नाम और जन्मतिथि समान हों, अन्यथा पहले सुधार करना होगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: वित्तीय परेशानियों से बचने के लिए 31 दिसंबर तक पैन को आधार से तुरंत लिंक करें.
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