PAN-Aadhaar लिंक नहीं तो 1 जनवरी से PAN होगा इनऑपरेटिव, बढ़ेंगी टैक्स-बैंकिंग मुश्किलें.

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News18•23-12-2025, 17:50
PAN-Aadhaar लिंक नहीं तो 1 जनवरी से PAN होगा इनऑपरेटिव, बढ़ेंगी टैक्स-बैंकिंग मुश्किलें.
- •PAN-Aadhaar लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है; 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार के माध्यम से जारी PAN प्रभावित होंगे.
- •लिंक न होने पर 1 जनवरी, 2026 से PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे टैक्स और बैंकिंग सेवाओं में बाधा आएगी.
- •इनऑपरेटिव PAN से ITR फाइलिंग, उच्च TDS/TCS, बैंक खाते खोलने और ₹50,000 से अधिक के लेनदेन में समस्या होगी.
- •म्यूचुअल फंड, स्टॉक ट्रेडिंग और SIP निवेश जैसी वित्तीय सेवाएं भी निलंबित हो सकती हैं.
- •अब लिंक करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा; प्रक्रिया Income Tax Department के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर, 2025 तक ₹1,000 जुर्माने के साथ PAN-Aadhaar लिंक करें, वरना वित्तीय दिक्कतें होंगी.
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